आरोपियों के विरूद्ध जैव-विविधता अधिनियम 2002 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय से रिमांड पर लेकर आन्ध्रप्रदेश के चित्तूर एवं चेन्नई ले जाकर कार्रवाईकी गई है। संगठित गिरोह ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा रक्त चन्दन आन्ध्रप्रदेश के तिरूपति-तिरूमाला की पहाड़ियों के आस-पास के संरक्षित क्षेत्र से लाया गया था। आरोपियों द्वारा पूर्व में भी रक्त चन्दन की तस्करी की गयी है। तीनों आरोपियों को न्यायालीन आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
भोपाल में stsf ने जब्त किया 8 करोड़ का दुर्लभ रक्त चंदन; धामनोद में चेन्नई के दो आरोपी गिरफ्तार